Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और उनके बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।
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इस लेख में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप जान सकें कि इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।
हरियाणा में शुरू हुई Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत की। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तर्ज पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत अतिरिक्त ₹6,000 की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे महिलाओं को कुल ₹11,000 की मदद मिलती है।
Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।
- कुपोषण से बचाव: गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी से महिला और बच्चा कमजोर हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण और देखभाल सुनिश्चित की जाती है।
- मृत्यु दर में कमी: आर्थिक सहायता के अभाव में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस योजना से इस समस्या का समाधान किया जा रहा है।
- लिंग अनुपात में सुधार: यह योजना बेटियों के प्रति भेदभाव को रोकने और समाज में लिंग अनुपात को संतुलित करने में भी मदद करेगी।
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिन्होंने 8 मार्च 2022 के बाद बेटे को जन्म दिया है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:
- हरियाणा की निवासी: केवल हरियाणा राज्य की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- जाति आधारित प्राथमिकता: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- दिव्यांग महिलाएं: 40% या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आर्थिक स्थिति: जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय ₹80,000 या उससे कम है, वे आवेदन कर सकती हैं।
- बीपीएल कार्ड धारक: केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
- ऑनलाइन आवेदन:
- सरकार द्वारा शुरू किए गए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- वहां पर दिए गए आवेदन फॉर्म को भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे सही-सही भरें।
- सभी दस्तावेज अटैच करके जमा करें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ₹5,000 और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के ₹6,000 मिलाकर कुल ₹11,000 भेज दिए जाएंगे।
निष्कर्ष
Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana हरियाणा सरकार की एक शानदार पहल है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को पोषण और आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना न केवल महिला और बच्चे की सेहत में सुधार करेगी, बल्कि समाज में लिंग अनुपात को भी संतुलित करेगी।
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। बेहतर पोषण और आर्थिक सहायता से आप अपने बच्चे के भविष्य को और भी उज्जवल बना सकती हैं।